कोरबा 27 दिसंबर 19/छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इस दृष्टिकोण से जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौषल द्वारा जिले के त्रि-स्तरीय पंचायत क्षेत्रों में आम चुनाव 2019-20 के संपूर्ण क्षेत्रों में कोलाहल विहीन वातावरण बनाये रखने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देष्य से त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20 के मतगणना कार्य समाप्ति तक कोरबा जिले के संपूर्ण पंचायत क्षेत्रों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्वाचन प्रचार व अन्य आवष्यक कार्य हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित