कोरबा 27 दिसंबर 19/जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौषल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2019-20 के मतदान और मतगणना कार्य निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने कोरबा जिले के त्रि-स्तरीय पंचायत क्षेत्रों में 23 दिसंबर 2019 से 6 फरवरी 2020 तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिषूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकल सकेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा। वृद्ध/दिव्यांगजन लाठी की सहायता से ही चल पाने वाले व्यक्ति उक्त आषय हेतु अपवाद होंगे।