फोटो पार्क द वेडिंग स्टोरी के प्रोप्राइटर जीतू राठौर को उपभोक्ता फोरम ने 82000 पीडिता को देने का दिया निर्देश

कोरबा – उपभोक्ता फोरम ने माना सेवा में कमी, फोटो पार्क द वेडिंग स्टोरी के प्रोप्राइटर श्री जीतू राठौर के खिलाफ सुनाया फैसला, कोरबा के एक बड़े परिवार के युवक ने अपनी शादी के फोटोग्राफी एवम् वीडियोग्राफी का ठेका फोटो पार्क द वेडिंग स्टोरी के प्रोप्राइटर जीतू राठौर को 68000 में दिया था। साथ ही फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर कर्मचारियों को होटल विनायक रीजेंसी में रुकने ,खाने पीने और आने जाने के लिए स्कॉर्पियो वाहन की भी व्यवस्था की थी। जीतू राठौर ने तय रकम के अलावा कुछ कारण बताकर 10 हजार अतिरिक्त लिया था। शादी के बाद दुल्हा समेत परिवार फोटो और वीडियो एलबम का इंतजार करता रह गया। जीतू बहानेबाजी करता रहा। इस तरह 5-6 महिने बीत गए। दुल्हे के परिवार ने नोटिस भी भेजा लेकिन जीतू राठौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परेशान परिवार ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद लगाकर न्याय की गुहार लगाई थी। जहां दोनों पक्षों को अवसर दिया गया।उपभोक्ता फोरम ने साक्ष्य के आधार पर फोटो पार्क द वेडिंग स्टोरी को सेवा में कमी का दोषी माना। इसके लिए परिवादी पक्ष द्वारा भुगतान किए गए 63000 रू,उसके कर्मचारियों पर किए गए व्यय 9000 रू कुल 72000 रू एक माह के भीतर परिवादी को अदा करने का आदेश दिया। साथ ही 8000 रू मानसिक क्षतिपूर्ति एवं 2000 रू वाद व्यय परिवादी को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का भी आदेश दिया है। इस तरह पार्क द वेडिंग स्टोरी को 82 हजार चुकाना होगा।